न खाना हो तो न खाएं! लेकिन सिनेमाहॉल में बाहर से खाने की चीज नहीं ले जा सकते आप

If you don't want to eat then don't eat! But you cannot take food from outside in the cinema hall.

 
न खाना हो तो न खाएं! लेकिन सिनेमाहॉल में बाहर से खाने की चीज नहीं ले जा सकते आप

Popcorn will not be available in theaters : नई दिल्ली। सिनेमाघरों में अब पॉपकॉर्न खाने को नहीं मिल सकता है। दर्शकों की पहली पसंद मूवी के साथ खाने में कोई व्यंजन है तो वह पॉपकॉर्न है। मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघर में फिल्म देखने जाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। अपने एक फैसले में शीर्ष अदालत ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मूवी देखने जाने वाले लोग सिनेमाघरों में अपने साथ खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकते।

 

अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल के भीतर लोग अपने साथ खाने-पीने की क्या चीजें ले जा सकते हैं इसके बारे में फैसला करने का अधिकार सिनेमा हॉल के मालिकों का है। सिनेमा हॉल के मालिक बाहर की खाने-पीने की चीजों पर प्रतिंबंध लगा सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला सिनेमा हॉल के मालिकों के पक्ष में गया है।

 

 

 

मंगलवार को अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल निजी संपत्ति है ऐसे में उस परिसर में सिनेमा हॉल के मालिक फिल्म देखने वालों को बाहरी खाना या पेय पदार्थ ले जाने से रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल का मालिक खाने-पीने की चीजों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें तय करने का हकदार है।

अदालत ने खाने-पीने की चीजों को रेगुलेट करने के मुद्दे पर कहा कि हॉल परिसर के अंदर, मालिकों को बाहरी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “एक फिल्म देखने वाले के पास इसका सेवन न करने का विकल्प भी होता है।” पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों को माता-पिता द्वारा अपने शिशुओं के लिए लाए जाने वाले भोजन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।