Republic Day 2023: गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर हो सकती है कार्रवाई, 3 साल तक की जेल... जाने क्या हैं फ्लैग कोड नियम

Republic Day 2023: Action can be taken for putting tricolor on the vehicle, jail up to 3 years… know what are the flag code rules

 
Republic Day 2023: गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर हो सकती है कार्रवाई,  3 साल तक की जेल... जाने क्या हैं फ्लैग कोड नियम

कल पूरे भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में काफी कुछ खास हो रहा है। साल 2023 में परेड के दौरान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती 23 झांकियां कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी।

इनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 6 झांकियां शामिल होंगी। पूरे देशभर में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन तिरंगा फहराने के कई नियम और कानून है।

तिरंगा पहराने के होते है कई नियम

गणतंत्र दिवस के मौके पर सड़कों-दुकानों पर झंडे बिकना भी शुरू हो गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घरों, दुकानों, स्कूलों और संस्थानों पर झंडा फहराते हैं। वहीं, कई लोग अपनी कार, बाइक या अन्य गाड़ियों पर तिरंगा लगाना पसंद करते हैं।

अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं। साथ ही, ये जानना भी जरूरी है कि गाड़ियों पर कौन-कौन तिरंगा लगा सकता है।

 

हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ियों पर तिरंगा?

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकते है। गाड़‍ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कौन-कौन फहरा सकता है गाड़ी पर झंडा?

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2022 के पैराग्राफ 3.44 के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इजाजत होती है। इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।

 

क्या कहता है भारत का फ्लैग कोड

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी के हुड पर, ऊपर, और किनारे या पीछे या गाड़ी के किसी अन्य वस्तु पर लपेटने से इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों लग सकता है। साथ ही, झंडे की लंबाई और चौड़ाई गिए गए साइज के मुताबिक ही होना चाहिए।