शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर! फरवरी से मार्च तक बंद रहेगी शराब दुकानें
Bad news for wine lovers! Liquor shops will remain closed from February to March
कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले के राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला प्रारंभ तिथि 5 फरवरी से समापन तिथि 18 फरवरी 2023 तक कुल 14 दिवस तक जिले के राजिम बाह्य देशी/विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों को बंद रखने हेतु आदेशित किया है।
साथ ही निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
मार्च तक बंद रहेगी शराब दुकानें
सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मार्च के अंत तक छह ‘शुष्क दिवस’ घोषित किए हैं। इन दिनों पर देश की राजधानी दिल्ली की 550 से अधिक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को बार और रेस्तरां में भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
होटल, क्लब और रेस्तरां को तीन राष्ट्रीय अवकाशों- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर शराब परोसने की अनुमति नहीं है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार आगामी ‘शुष्क दिवस’ गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती (पांच फरवरी), स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (15 फरवरी), महा शिवरात्रि (18 फरवरी), होली (आठ मार्च) और राम नवमी (30 मार्च) हैं।
बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार हर तीन महीने में ‘शुष्क दिवस’ की सूची जारी करती है। पिछले साल एक सितंबर को आबकारी नीति 2021-22 की जगह लेने वाली मौजूदा पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत साल में 21 ‘शुष्क दिवस’ हैं।
आबकारी नीति 2021-22 के तहत ‘शुष्क दिवस’ की संख्या घटाकर केवल तीन कर दी गई थी, जिससे धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकानों के खुलने को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तीखे हमले किए गए।
अक्टूबर 2022 में दिल्ली सरकार ने दशहरा, दिवाली, ईद मिलाद-उन-नबी और वाल्मीकि जयंती को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया था।
जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले ली थी।
ड्राई डेज में दिल्ली में दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। हालांकि, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में शराब परोसी जा सकेगी.हालांकि, दिल्ली सरकार के एक्साइज नियमों के मुताबिक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब वगैरह में भी शराब नहीं परोसी जा सकती।
इन तीन दिनों को छोड़कर बाकी ड्राई डेज में होटल, होटल बार, रेस्टोरेंट, क्लब, सरकारी मेस, पार्टी या फंक्शन में शराब परोसी जा सकती है।