यूपी में अगले महीने तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी, आदेश जारी...

Section 144 applicable in UP till next month, ban on these things, orders issued...

 
लखनऊ में अगले महीने तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी, आदेश जारी...
लखनऊ में अगले महीने तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी, आदेश जारी...

 lucknow news: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए नियमों के साथ धारा 144 लागू की गई है। नए नियमों के तहत लखनऊ में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।

होटल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति है। लखनऊ में गुरुवार तक 1000 से अधिक एक्टिव केस थे।

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गाइडलाइन के मुताबिक, राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 10 फरवरी 2022 तक लागू की गई धारा 144 के नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं।

पाबंदियों की सूची (List Of Restriction)

  • धारा 144 के तहत राज्य विधानसभा के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। 

  • ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, सिलिंडर या ज्वलनशील व खतरनाक हथियारों के साथ किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 

  • सरकारी कार्यालय और विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। 

  • सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी तरह से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। 

बीते महीने सरकार ने लखनऊ में 10 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू की थी। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) लखनऊ की तरफ से आदेश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। 

उस समय राज्य सरकार ने एक बयान में कहा था कि पार्टी के विभिन्न नेताओं, किसान संघों और लखनऊ में अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई थी। ऐसा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। 

क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं।

धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

धारा-144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी धारा-144 लगने की शुरुआती तारीख से छह महीने से ज्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता है।

गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा हो सकती है।

ध्यान रहे कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू एक चीज नहीं है। कर्फ्यू बहुत ही खराब हालत में लगाया जाता है। उस स्थिति में लोगों को एक खास समय या अवधि तक अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आधि को बंद करने का आदेश दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहती है।