Hit and Run Law: अगर आपकी गाड़ी से हो किसी का एक्सीडेंट तो डायल करें पुलिस का 112 नंबर

 
Hit and Run Law: अगर आपकी गाड़ी से हो किसी का एक्सीडेंट तो डायल करें पुलिस का 112 नंबर

जानकारी के अभाव में चल रही हिट एंड रन मुद्दे पर हड़ताल

घटनास्थल की स्थिति को देखकर चालक ले सकते हैं फैसला

घटना के बाद पहले पुलिस स्टेशन और चौकी पर दे दें सूचना

सूचना देने मात्र से ही सख्त कारवाई से बच जाएंगे वाहन चालक

चंदौली। हिट एंड रन को लेकर दो दिनों से चल रही हड़ताल जानकारी के अभाव में जारी है। काफी संख्या में लोग सड़क हादसे के बाद बढ़ाई जाने वाली कारवाई को लेकर विरोध कर रहे हैं।जबकि सच्चाई विरोध से काफी इतर है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर चालक घटना की सूचना मात्र भी दे देता है तो वह सख्त कारवाई से बच जाएगा।

यह है पूरा मामला

ये सारा विवाद हिट एंड रन को लेकर आए नए कानून के कारण है। पिछले दिनों हिट एंड रन को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लेकर के आई है। इसके मुताबिक अभी तक जिस हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत हो जाती थी और मात्र 2 साल की सजा का प्रावधान था।अब उसी में वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान हो गया है। जिस कारण सभी तरफ से इसका विरोध हो रहा है।

यह है वाहन चालकों का कहना

केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून हिट एंड रन के तहत बनाया गया है उसे चालकों में असुरक्षित की भावना पैदा हो रही है। सड़क दुर्घटना चालक बिना वजह नहीं करता है। यदि अचानक कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले अपना वाहन छोड़कर भाग जाता है। उसे डर होता है कि भीड़ में कोई उसकी जान न ले ले। केंद्र सरकार को चालकों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए था। हिट एंड रन के कानून में सजा व जुर्माना का प्रविधान होने के कारण भविष्य में बस, ट्रक तथा अन्य कामर्शियल वाहन के लिए चालक नहीं मिलेंगे।

हादसा हो जाय तो यह करें

दो दिन से चल रही बस और ट्रकों की हड़ताल के मुद्दे पर सही जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली डा.अनिल कुमार ने बताया कि सड़क पर एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भीड़ या मौके की स्थिति को देखकर चालक को स्वयं वहां से रहने या रुकने का फैसला करना होगा। साथ ही चालक को पुलिस के 112 नंबर को डायल करके घटना की जानकारी देनी होगी। अगर वह इस स्थिति में भी सक्षम नहीं है तो घटना स्थल के बाद जो भी पहला पुलिस स्टेशन, चौकी या बूथ मिलता है उसमें जाकर सूचना देनी होगी। यह करने से वह चालक सख्त दंडात्मक कारवाई से बचा रहेगा।