हाईकोर्ट ने निरस्त की अब्बास के विरुद्ध चार्टशीट, जानिए क्या है पूरा मामला?

 
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मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा विजय जुलूस निकाल कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के कोतवाली थाने के एक मामले में बुधवार को तारीख नियत थी। इस मामले में हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध दाखिल चार्टशीट को निरस्त कर दिया है।


वीडियो कांफ्रेसिंग से पेश

कोतवाली के आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी ने वीडियो कांफ्र "सिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कराई।

अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 सितंबर तय की गई। सदर विधायक अब्बास अंसारी इस मामले में कासगंज जेल में निरुद्ध है। तथा जेल से वीडियो कांफ्र सिंग लिंक होने पर उनकी पेशी हुई।

जानिए क्या था मामला

विधानसभा चुनाव के दौरान विजय जुलूस निकालकर आचार संहिता व धारा 144 का उलंघन किया गया था। इस मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित अन्य के विरुद्ध कोतवाली थाने में अब्बास अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में आरोपी अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में 482 के तहत रिट दाखिल किया था। इसमें उनकी तरफ से दलील दी गई कि उनके खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में आरोप नहीं बनता है। 

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर आरोपितों के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट को ही निरस्त कर दिया। वकीलों के हड़ताल के चलते आरोपित के अधिवाता न्यायालय का आदेश अधीनस्थ अदालत में दाखिल नहीं किए।

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