1.22 करोड़ की जमीन कुर्क, गैंगस्टर पर पुलिस की कार्रवाई
गोरखपुर। संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट पुलिस ने गैंगस्टर शाहिद अली की करीब 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये कीमत की जमीन कुर्क की है। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार शाहिद अली पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने और उनके जरिए अवैध रूप से शस्त्रों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से उसके द्वारा अचल संपत्ति खरीदी गई थी।
कुर्क की गई जमीन जंगल नकहा नंबर-02 में स्थित है। इसका विवरण खाता संख्या 0020 और गाटा संख्या 358 के रूप में दर्ज है। पुलिस ने संपत्ति की अनुमानित कीमत 1,22,50,000 रुपये बताई है।
शाहिद अली पुत्र शहादत अली निवासी नकहा नंबर-02, घोसीपुरवा, थाना चिलुआताल के खिलाफ कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2019 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक संबंधित मामलों में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
कार्रवाई के दौरान कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पिपराईच अंकाक्षा पासवान, राजस्व निरीक्षक दिनेश शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, हल्का लेखपाल राजीव बघेल, आमीन अजय ओझा और रिजर्व कांस्टेबल हरप्रीत सिंह बग्गा समेत पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
